Lucknow : सपा नेता आजम खां की मुसीबत कम नहीं हो रही है. खबर है कि रामपुर की अदालत ने आज सोमवार को आजम खां और उनके बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम को दो पैन कार्ड मामले में दोषी करार दिया और सात-सात साल की कैद की सजा सुनाई है.
दोनों पर 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाये जाने की खबर है. फैसले दिये जाने के बाद दोनों को तुरंत कस्टडी में ले लिया गया है. मामले की सुनवाई के समय वादी भाजपा विधायक आकाश सक्सेना कोर्ट में उपस्थित थे. आज होने वासे फैसले को लेकर कोर्ट परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये गये थे.
आजम खान दो माह पूर्व 23 सितंबर को सीतापुर जेल से रिहा हुए थे. उनके बेटे अब्दुल्ला 9 महीने पहले हरदोई जेल से रिहा हुए थे।. अब दोनों फिर जेल भेजे जा रहे हैं,
अहम बात यह है कि आजम खां के खिलाफ कुल 104 मामले दर्ज हैं. महज 12 मामलो में फैसले दिये जा चुके हैं, आजम खां को सात मामलों में सजा दी गयी है. वे पांच मामलों में बरी हो चुके है.
मामले की तह में जायें तो भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने सिविल लाइंस कोतवाली पुलिस में 2019 में केस दर्ज किया था. आरोप लगाया था कि अब्दुल्ला आजम(आजम खां के पुत्र) के पैन कार्ड में जन्म तिथि एक जनवरी 1993 है. यह शैक्षिक प्रमाणपत्र के आधार पर सही है. कहा कि इसी पैन कार्ड क आधार पर अब्दुल्ला ने आयकर के रिटर्न भरे हैं.
दर्ज मामले के अनुसार स्वार-टांडा से 2017 के विधानसभा चुनाव के नामांकन में दर्शाया गया पैन कार्ड अलग है। नामांकन की तिथि पर यह पैन संचालित नहीं था. आरोप लगाया गया है कि अब्दुल्ला आजम ने अपने पिता आजम खां के साथ सुनियोजित षड़यंत्र के तहत चुनाव के नामांकन में जन्म तिथि 30 सितंबर 1990 दर्ज कराते हुए दूसरा पैन कार्ड हासिल किया था.
इस आधार पर सिविल लाइंस कोतवाली में सांसद आजम खां और विधायक अब्दुल्ला आजम के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471 और 120 बी के तहत केस दर्ज किया गया था.
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