National News: बॉलीवुड एक्टर इमरान खान ने बॉम्बे हाईकोर्ट से 'SIR' विरोध प्रदर्शनों में शामिल होने के लिए बिना शर्त माफी मांग ली है. उन्होंने कहा है कि वे भविष्य में किसी भी विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं होंगे. सोमवार को विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) के 'लीव इंडिया नोटिस' के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इमरान को मिले लीव इंडिया नोटिस के खिलाफ दायर याचिका पर कोर्ट ने उनसे बिना शर्त माफी और अंडरटेकिंग देने का आदेश दिया था.
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हाईकोर्ट ने 'वसुधैव कुटुंबकम' सिद्धांत के तहत निर्देश दिया कि इमरान को उनके खिलाफ जारी 'लीव इंडिया नोटिस' (LIN) का जवाब देने के लिए कुछ समय दिया जाए. अगली सुनवाई 7 दिसंबर को होगी. तब तक उनके खिलाफ जारी 'लीव इंडिया' (भारत छोड़ो) नोटिस पर रोक जारी रहेगी.
कोर्ट ने कहा कि आप OCI होल्डर हैं, आप भारतीय नागरिक जैसे व्यवहार नहीं कर सकते, आप प्रोटेस्ट में शामिल नहीं हो सकते. साथ ही कोर्ट ने कहा है कि आप कहीं नहीं जा रहे हैं, न आपको फिलहाल देश छोड़ना है.
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