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रांची में ट्रैफिक रूल तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई, 14 जून को कटे 2464 चालान

Ranchi: राजधानी में लगातार प्रशासन द्वारा वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है. रांची के हर चौक-चौराहे पर प्रशासन की पैनी नजर है. यातायात नियम तोड़ने वाले पर लगातार प्रशासन कार्रवाई करती नजर आ रही है.
 

Ranchi: राजधानी में लगातार प्रशासन द्वारा वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है. रांची के हर चौक-चौराहे पर प्रशासन की पैनी नजर है. यातायात नियम तोड़ने वाले पर लगातार प्रशासन कार्रवाई करती नजर आ रही है. वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर रांची यातायात पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में 14 जून को शहर के सभी यातायात थाना क्षेत्रों में यातायात पुलिस के द्वारा मोटरयान अधिनियम के नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन मालिकों/चालकों के विरूद्ध विशेष अभियान चलाया गया.

 

उक्त अभियान के दौरान चार पहिया वाहन, दो पहिया वाहन और ऑटो की सघन चेकिंग की गयी. चेकिंग के दौरान पुलिस ने कई सारे लोगों को यातायात नियम तोड़ने के जुर्म में पकड़ा और उनका चालान भी काटा गया. 


काटे गए चालान में सबसे ज्यादा नो पार्किंग क्षेत्र में लगे वाहनों का रहा, जिसकी संख्या 1007 थी.  साथ ही बिना हेलमेट के वाहन चलाना, ओवर स्पीड, ट्रिपल राइड, नो सीट बेल्ट, फेल इंश्योरेंस जैसे कई चीजों को लेकर चालान काटे गए.

 

जानें कौन-कौन से कटे चालान

 

1. पार्किंग - 1007
2. बिना DL - 21
3. फिक्सचर लाइट - 10
4. बिना ड्रेस - 27
5. फैंसी नंबर - 11
6. नो एंट्री - 28
7. इंश्योरेंस - 11
8. सीट बेल्ट - 10
9. ट्रिपल राइडिंग - 1
10. ड्रंक एंड ड्राइव - 0
11. एक्स्ट्रा सवारी - 60
12. प्रेसर हॉर्न - 6
13. पिलिन राइड - 19
14. बिना हेलमेट - 899
15. ओवर स्पीड - 105
16. रॉन्ग साइड ड्राइव - 19
17. पॉल्यूशन - 13
18. कला शीशा - 11
19. टो व्हीकल - 2
 20. मोडिफाइड साइलेंसर - 9
21. अन्य - 21
22. रेड लाइट जंप - 174
कुल संख्या -    2464


यहां बता दें कि 1 जून से लेकर 14 जून तक यातायात उल्लंघन कर वाहन परिचालन करने के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम के तहत कुल 47973 चालान काटे गये हैं. रांची यातायात प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि मोटरयान अधिनियम का अनुपालन करते हुए वाहनों का परिचालन करें. साथ ही कोई भी वाहन चालक अपने वाहन में किसी दूसरे वाहन का नंबर लगाकर परिचालन नहीं करें और अगर ऐसे करते पकड़े जाते हैं तो उक्त वाहन को जब्त करते हुए वाहन चालक पर एफआईआर दर्ज कर जेल भेजा जायेगा.

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