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धनबाद में JSSC 2025 पर सख्ती, 46 केंद्रों के आसपास 100 मीटर तक धारा 163 लागू

Dhanbad : रविवार को आयोजित होने वाली झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा (सीधी भर्ती) प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा - 2025 को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और कदाचारमुक्त ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की है.अनुमंडल दंडाधिकारी लोकेश बारंगे ने जिले के सभी 46 परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर की परिधि में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू करने का आदेश जारी किया है. 

 

यह आदेश परीक्षा अवधि के दौरान प्रभावी रहेगा. प्रशासन के अनुसार निषेधाज्ञा के दौरान परीक्षा केंद्रों के आसपास किसी भी प्रकार की अनावश्यक भीड़ जुटाने, समूह में खड़े रहने या मटरगश्ती करने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. 

 

इसके साथ ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग, बिना अनुमति हथियार लेकर चलना तथा परीक्षा से संबंधित किसी भी प्रकार की अवैध या संदिग्ध गतिविधि पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी. अनुमंडल दंडाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए कदाचार से जुड़ी किसी भी वस्तु या तकनीक के इस्तेमाल पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

 

केंद्रों के आसपास पुलिस बल की तैनाती के साथ-साथ निगरानी भी बढ़ाई गई है ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी को तुरंत रोका जा सके.उन्होंने अभ्यर्थियों और आम नागरिकों से अपील की है कि वे जारी निर्देशों का पालन करें और परीक्षा को शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने में सहयोग दें.

 

 

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