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देवघर में तंबाकू की बिक्री पर सख्ती, 28 दुकानदारों से वसूला जुर्माना

Deoghar : देवघर जिला प्रशासन ने शहर और आसपास के क्षेत्रों में तंबाकू की बिक्री पर सख्ती की है. सिविल सर्जन डॉ. बच्चा प्रसाद सिंह व जिला नोडल पदाधिकारी डॉ. मनोज कुमार गुप्ता के निर्देश पर प्रशासन की टीम ने गुरुवार को देवीपुर थाना क्षेत्र स्थित देवघर एम्स व आसपास के क्षेत्रों में छापेमारी अभियान चलाया. इस दौरान तंबाकू की बिक्री के आरोप में 28 दुकानदारों से जुर्माना वसूला गया. 


अभियान का नेतृत्व अवर निरीक्षक सुधांशु यादव व राज्य कार्यक्रम सहायक धीरज कुमार राम ने किया. इस दौरान सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू की बिक्री व कोटपा कानून का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों के विरुद्ध कार्रवाई की गई. जांच में 28 दुकानों में नियमों का उल्लंघन करते पाया गया. इन दुकानदारों से 1900 रुपये जुर्माना वसूला गया.


अधिकारियों ने बताया कि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना, दुकानों के सामने सिगरेट या तंबाकू के प्रचार-प्रसार के लिए पोस्टर लगाना तथा माचिस, लाइटर व ऐश ट्रे उपलब्ध कराना कोटपा अधिनियम का उल्लंघन है. दुकानदारों को अपने प्रतिष्ठान के प्रवेश द्वार पर यहां धूम्रपान करना अपराध है का बोर्ड लगाने का निर्देश दिया गया. 


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