Ranchi : नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के तत्कालीन राजनीतिक सलाहकार सुनील तिवारी ने बाल श्रम से जुड़े एक मामले में रांची सिविल कोर्ट में आज सरेंडर किया और जमानत की गुहार अदालत से लगाई. अपर न्याययुक्त एसएन तिवारी की कोर्ट ने सुनील तिवारी को जमानत प्रदान कर दी. सुनील तिवारी पर घरेलू नौकरानी से जबरदस्ती काम कराने का आरोप है. मामले में अरगोड़ा थाना में एससी / एसटी एक्ट के तहत साल 2021 में सुनील तिवारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है.
बता दें कि अरगोड़ा थाने में दर्ज बाल श्रम से जुड़े इस मामले में सुनील तिवारी के खिलाफ पुलिस द्वारा अदालत में चार्जशीट दाखिल किया गया था. जिसके बाद अदालत ने सुनील तिवारी को समन जारी किया था. इसके बाद सुनील तिवारी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी. लेकिन बाद में उसे वापस ले लिया था.
22 अप्रैल को याचिका दाखिल की थी. याचिका पर 18 मई को दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया था. अदालत अपना आदेश 20 मई को सुनाता लेकिन इसके पहले ही याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी, जिसे अदालत ने स्वीकार किया. साल 2021 में सुनील तिवारी के खिलाफ अरगोड़ा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. सुनील तिवारी पर यौन शोषण करने का भी है आरोप. यौन शोषण मामले में उतर प्रदेश के इटावा से गिरफ्तार किया गया था.
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