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झारखंड की महिला एडीजे के मामले में सरकार को फिर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड की महिला एडीजे कशिका एम प्रसाद की याचिका पर राज्य सरकार को फिर नोटिस जारी किया. महिला जज की ओर से सुप्रीम कोर्ट में आइए दायर कर यह कहा गया था
 

Ranchi: सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड की महिला एडीजे कशिका एम प्रसाद की याचिका पर राज्य सरकार को फिर नोटिस जारी किया. महिला जज की ओर से सुप्रीम कोर्ट में आइए दायर कर यह कहा गया था कि बच्चों के देखभाल के लिए छुट्टी के मामले में रिट याचिका दायर करने के बाद उनके एसीआर में कुछ टिप्पणी दर्ज की गयी है.


महिला एडीजे द्वारा दायर आइए की सुनवाई न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायाधीश मनमोहन के वैकेशन बेंच में हुई. सुनवाई के बाद न्यायालय ने इस मामले में सरकार को नोटिस जारी किया. साथ ही महिला एडीजे द्वारा दायर आइए पर चार सप्ताह बाद सुनवाई की तिथि निर्धारित करने का निर्देश दिया.

 
झारखंड की महिला एडीजे ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी. इसमें यह कहा गया था कि उन्होंने बच्चों की देखभाल के लिए 194 दिनों की छुट्टी मांग थी. लेकिन उनके आवेदन को रद्द कर दिया गया. मुख्य न्यायाधीश बी.आर गवई और न्यायाधीश ए.जी मसीह की पीठ में इस मूल याचिका की सुनवाई हुई थी.

 
न्यायालय ने महिला एडीजे की याचिका के आलोक में सरकार को अपना जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया था. महिला एडीजे की ओर से 11 जून को न्यायालय को यह सूचित किया गया कि बच्चों की देखभाल के लिए उन्होंने 192 दिन की छुट्टी मांगी थी. लेकिन सिर्फ 92 दिन की छुट्टी स्वीकृत की गयी.

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