Ranchi: सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व विधायक बंधु तिर्की की याचिका खारिज कर दी है. हाईकोर्ट द्वारा क्रिमिनल अपील की सुनवाई जल्द करने की याचिका खारिज करने के बाद पूर्व विधायक ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी.
पूर्व विधायक के सीबीआई के विशेष न्यायाधीश की अदालत द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दायर मामले में सजा सुनायी थी. न्यायालय द्वारा सजा सुनाये जाने के बाद जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में निहित प्रावधान के तहत विधानसभा की सदस्यता समाप्त कर दी गयी थी.
पूर्व विधायक से इस सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में क्रिमिनल अपील दायर की है. इस मामले की सुनवाई जल्द करने के लिए पूर्व विधायक की ओर से आईए दायर की गयी थी. हाईकोर्ट द्वारा आइए खारिज किये जाने के बाद पूर्व विधायक ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी.
इसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत,न्यायाधीश जॉयमाल्या बागची और न्यायाधीश विपुल एम पंचोली की पीठ में हुई. सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के काम में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए विधायक की याचिका खारिज कर दी. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने परिस्थितियों मे बदलाव की स्थिति में पूर्व विधायक को हाईकोर्ट में जल्द सुनवाई के लिए याचिका दायर करने की आजादी दी है.
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