Lagatar Desk : सुप्रीम कोर्ट ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 रद्द करने की मांग से संबंधित याचिका खारिज कर दी. प्रशांत किशोर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर बिहार विधानसभा चुनाव रद्द करने और नये सिरे से चुनाव कराने की मांग की थी.
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायाधीश जॉयमाल्या बागची की पीठ में प्रशांत किशोर की याचिका को सुनवाई के लिए पेश किया गया था. लेकिन न्यायालय ने इस याचिका को सुनने से इनकार किया.
इसके बाद प्रशांत किशोर की ओर से यह अनुरोध किया गया कि न्यायालय उन्हें अपनी याचिका वापस लेते हुए हाईकोर्ट में जाने की अनुमति दे. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे भी अस्वीकार करते हुए याचिका खारिज कर दी.
संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर इस याचिका मे आदर्श चुनाव आचार संहित के दौरान महिलाओं को 10-10 हजार रुपये देने को गलत करार दिया गया था.
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