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नियमित DGP नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट में दो सितंबर को सुनवाई

Ranchi News: 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉयमाल्या बागची और वी मोहना की पीठ में हुई थी. 18 से पहले हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात, झारखंड, ओडिशा, कर्नाटक सहित अन्य राज्यों कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए यह जानना चाहा था कि न्यायालय के आदेश के आलोक में DGP की नियमित नियुक्ति के लिए UPSC को प्रस्ताव नहीं भेजे गये.
 

Ranchi News: झारखंड सहित अन्य राज्यों में DGP की नियमित नियुक्ति के मामले में अगली सुनवाई दो सितंबर को होगी. 18 अगस्त को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड में नियमित DGP की नियुक्ति से जुड़े सभी दस्तावेज और न्यायालय के आदेश की प्रति Amicus Curiae को सौंपते हुए अपनी राय देने का निर्देश दिया.


18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉयमाल्या बागची और वी मोहना की पीठ में हुई थी. 18 से पहले हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात, झारखंड, ओडिशा, कर्नाटक सहित अन्य राज्यों कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए यह जानना चाहा था कि न्यायालय के आदेश के आलोक में DGP की नियमित नियुक्ति के लिए UPSC को प्रस्ताव नहीं भेजे गये. 

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सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस के आलोक में गुजरात, ओडिशा, कर्नाटक सहित अन्य राज्यों ने नोटिस का जवाब दिया. साथ ही नियमित नियुक्ति के लिए UPSC को भेजे गये प्रस्ताव की जानकारी दी. इन राज्यों द्वारा भेजे गये प्रस्ताव पर UPSC ने भी कोर्ट में अपना जवाब दिया. 
न्यायालय ने झारखंड के मामले में सभी आवश्यक दस्तावेज Amicus Curiae को सौंपते हुए मामले में उनकी राय मांगी. न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई की तिथि दो सितंबर को निर्धारित की है.

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