New Delhi : सुप्रीम कोर्ट ने लद्दाख से गिरफ्तार किये गये सोनम वांगचुक के मामले में केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है. दरअसल सोनम वांगचुक पत्नी गीतांजलि ने कोर्ट में याचिका दायर कर पति की गिरफ्तारी को चुनौती दी दी है और उसे गैर कानूनी बताया है.
SC seeks response from Centre over Sonam Wangchuk wife's plea against his detention
— ANI Digital (@ani_digital) October 6, 2025
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गीतांजलि ने हैबियस कॉरपस याचिका में तत्काल रिहाई की गुहार लगाई है. की है. जस्टिस अरविंद कुमार और एनवी जस्टिस अंजनिया की बेंच में इस मामले की सुनवाई हो रही है. सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पूछा कि सोनम वांगचुक की पत्नी को हिरासत आदेश क्यों नहीं दिया गया है?
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जवाब दिया कि आदेश देने से परिवार नया आधार बनाकर चुनौती दे सकता है.
गीतांजलि के वकील कपिल सिब्बल ने हिरासत आदेश को लेकर अपनी दलील पेश की.
जवाब सुन कर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिब्बल का कहना है कि पत्नी(गीतांजलि) को हिरासत के आधार न दिये जाने को हिरासत आदेश को चुनौती देने का आधार नहीं माना जा सकता. इसे कोर्ट ने रिकॉर्ड कर लिया है. हालांकि कोर्ट ने कहा कि पत्नी को आदेश देने पर इसे नये आधार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा.
इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सभी दस्तावेज़ दिये गये गये हैं, इसे रिकॉर्ड पर रखेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पत्नी को मिलने की अनुमति है, मामले को बेवजह सनसनीखेज न बनाया जाये. इस मामले की सुनवाई अब अगले सोमवार को होगी.
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