Ranchi : सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सहित 15 राज्यों व जम्मू-कश्मीर को नोटिस जारी किया है. यह नोटिस विद्युत नियामक आयोग में पदों के रिक्त रहने के मामले में जारी किया गया है. सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉयमाल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहना की पीठ ने Energy Watchdog द्वारा दायर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान नोटिस जारी करने का आदेश दिया.
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Energy Watchdog की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गयी थी. इसमें 15 राज्य सरकारों व जम्मू-कश्मीर को प्रतिवादी बनाया गया था. याचिका में जिन राज्यों को प्रतिवादी बनाया गया है, उसमें झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, केरल, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर का नाम शामिल है.
याचिका में कहा गया कि इन राज्यों में विद्युत नियमाक आयोग के अनेकों पद लंबे समय से खाली है. इससे उपभोक्ताओं को न्याय नहीं मिल पा रहा है. आयोग में लंबे समय तक पदों का खाली रहना संविधान के अनुच्छेद 21 और विद्युत अधिनियम 2003 में किये गये प्रावधानों का उल्लंघन है. याचिका में यह भी कहा गया है कि कई राज्यों में आयोग के निर्धारित पद भी स्वीकृत नहीं है. झारखंड सहित कई राज्यों में स्वीकृत पद आंशिक रूप से भरे हैं. न्यायालय ने सुनवाई के बाद प्रतिवादी बनाये गये सभी राज्यों के नोटिस जारी करने का आदेश दिया.

