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सुप्रीम कोर्ट में JPSC व JSSC-CGL परीक्षा की CBI जांच पर संभावित सुनवाई 19 को

Ranchi News : मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉयमाल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहना की पीठ में याचिका की पहली सुनवाई 24 अगस्त को हुई थी. सुनवाई के बाद न्यायालय ने इस मामले में राज्य सरकार, सीबीआई, सीआडी सहित अन्य प्रतिवादियों को नोटिस कर जवाब देने का निर्देश दिया.
 
सुप्रीम कोर्ट

Ranchi News : जेपीएससी-जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा में सीबीआई जांच मुद्दे पर अब 19 सितंबर को सुनवाई होगी. हरिशरण देवगम ने सीबीआई जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी.

 

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉयमाल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहना की पीठ में याचिका की पहली सुनवाई 24 अगस्त को हुई थी. सुनवाई के बाद न्यायालय ने इस मामले में राज्य सरकार, सीबीआई, सीआडी सहित अन्य प्रतिवादियों को नोटिस कर जवाब देने का निर्देश दिया.

 

साथ ही मामले की अगली सुनवाई के लिए 11 सितंबर की तिथि तय की थी. बाद में 11 के बदले 15 सितंबर को सुनवाई होने की उम्मीद जतायी गयी. अब इस मामले मे 19 सितंबर को सुनवाई होने की उम्मीद है.

 

हरिशरण की ओर से दायर याचिका में सिर्फ 13वीं JPSC व CGL परीक्षा की सीबीआई जांच की मांग की गयी है. साथ ही यह भी कहा गया कि मामले में सीआईडी जांच जारी है. उसे सीआईडी जांच पर कोई अपत्ति नहीं है. लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच सीबीआई से कराना उचित होगा.

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छात्रों का आंदोलन स्थगित हुआ है, खत्म नहीं : रिफॉर्म मंच

इस बीच जेपीएससी-जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने सरकार पर आरोप लगाया है कि वह सेग्रिगेशन यानी पृथक्करण की राह पर है. मंच के प्रवक्ता रविंद्र पासवान ने कहा कि सरकार अपने फैसले के पक्ष में अदालत में मजबूती से पक्ष रखे. सरकार को यह नहीं भूलना चाहिए कि छात्रों का आंदोलन सिर्फ स्थगित हुआ है, खत्म नहीं हुआ है. अगर सरकार अदालत में अपना पक्ष मजबूती से नहीं रखती है तो आने वाले दिनों में पहले से भी बड़ा आंदोलन खड़ा किया जायेगा.

 

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