New Delhi : सुप्रीम कोर्ट द्वारा बाबर के नाम पर मस्जिद बनाने का विरोध करने वाली याचिका सुनने से इनकार कर दिये जाने की खबर है. याचिकाकर्ता देवकीनंदन पांडे ने बाबर को विदेशी करार देते हुए अपनी याचिका में कहा था कि बाबर के नाम पर देश में मस्जिद नहीं बननी चाहिए.
याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि बाबर हिंदुओं को गुलाम बताता था. हालांकि जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने याचिका सुनने से मना कर दिया.
मामला पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबर के नाम से मस्जिद निर्माण किये जाने का है. अयोध्या निवासी याचिकाकर्ता ने बाबरी मस्जिद निर्माण को सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करार दिया था.
याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में केंद्र सरकार सहित, सभी राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों को पक्ष बनाया था. याचिकाकर्ता ने मांग की थी कि सुप्रीम कोर्ट सभी राज्यों को आदेश दे कि वह अपने यहां बाबर के नाम पर मस्जिद या धार्मिक इमारत का निर्माण नहीं होने दे. न ही किसी इमारत का नामकरण बाबर के नाम पर हो.
याचिकाकर्ता ने मांग की थी कि कोर्ट सभी राज्यों को आदेश दे कि वे एडवाइजरी, प्रशासनिक आदेश जारी कर बाबर या अन्य विदेशी आक्रमणकारी के नाम पर मस्जिद बनाने पर रोक लगाये.
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