Ranchi: सुप्रीम कोर्ट ने सारंडा के Sanctuary घोषित करने की मामले की सुनाई के लिए 15 अक्टूबर की तिथि निर्धारित है. मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायाधीश के विनोद चंद्रन की पीठ में होगी. इससे पहले सारंडा मामले पर आठ अक्टूबर को सुनवाई हुई थी. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार और SAIL की ओर से दी गयी दलील पर विचार करने के बाद न्यायालय ने राज्य सरकार को 57519.41 हेक्टेयर के बदले 31468.25 को Sanctuary घोषित करने की अनुमति दे दी थी.
साथ ही SAIL और वैध लीज (Iron Ore) को Sanctuary के प्रभाव क्षेत्र से बाहर रखने की अनुमति दी थी. न्यायालय ने Sanctuary घोषित करने के मामले में राज्य सरकार को एक सप्ताह के बाद इस सिलसिले में न्यायालय में शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया था.
सरकार की ओर से यह दलील दी गयी थी कि वह NGT के निर्देश के आलोक में 31468.25 हेक्टेयर को Sanctuary घोषित करना चाहती है. लेकिन Sanctuary के बाहर एक किलोमीटर के दायरे में माइनिंग प्रतिबंधित रहता है. इससे SAIL और वैध लीज का माइनिंग प्रभावित होगा.
इसलिए न्यायालय माइनिंग को प्रभावित किये बिना 31478.25 हेक्टेयर इलाका चिह्नित करने का समय दे. न्यायालय ने इसके लिए एक सप्ताह का समय देते हुए सुनवाई की अगली तिथि पर शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया था.
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