Ranchi: नेशनल राइफल शूटर तारा शाहदेव के धर्म परिवर्तन, यौन उत्पीड़न व दहेज प्रताड़ना से संबंधित मामले में सजायाफ्ता रंजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल की जमानत पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति आनंदा सेन एवं न्यायमूर्ति दीपक रोशन की पीठ ने मामले में CBI से जवाब मांगा है. अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद होगी.
सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि रंजीत कोहली 7 साल 6 माह से अधिक समय से जेल में है. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कोहली के जेल में बताई गई अवधि (कस्टडी पीरियड ) पर जानकारी मांगी थी.
यहां उल्लेखनीय है कि रंजीत कोहली की ओर से रांची सिविल कोर्ट द्वारा सुनाई गई उम्र कैद की सजा को निरस्त करने को लेकर हाईकोर्ट में क्रिमिनल अपील दायर की गई है. कोहली ने हस्तक्षेप याचिका (आईए) दाखिल कर जमानत की गुहार लगाई है.
बता दें कि रांची की CBI के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की कोर्ट ने रंजीत कोहली की मां कौशल रानी को 10 साल की सजा सुनाई थी. साथ ही मुश्ताक अहमद को 15 साल की सजा सुनाई थी. जबकि रंजीत कोहली को अंतिम सांसों तक जेल में रहने को लेकर उम्र कैद की सजा सुनाई थी.
दरअसल, इस हाई प्रोफाइल मामले में CBI कोर्ट ने मुख्य आरोपी रंजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल, उसकी मां कौशल रानी एवं मुश्ताक अहमद को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई थी. मामले में CBI की ओर से 26 गवाह प्रस्तुत किया गया थे. वहीं बचाव पक्ष की ओर से 4 गवाह प्रस्तुत किए गए थे.
गौरतलब है कि मामले में मुख्य आरोपी रंजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल के अलावा हाईकोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार (विजिलेंस) बर्खास्त मुश्ताक अहमद तथा कोहली की मां कौशल रानी ट्रायल फेस कर रही है. इन तीनों आरोपियों के खिलाफ दो जुलाई 2018 को आरोप गठित किया गया था. CBI ने वर्ष 2015 में केस को अपने हाथों में लिया था.
रंजीत कोहली एवं तारा शाहदेव की शादी 7 जुलाई 2014 को हुई थी. लेकिन शादी के कुछ माह बाद उसे धर्म परिवर्तन करने के लिए प्रताड़ित किया गया. कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ दो जुलाई 2018 को आरोप गठित किया था. CBI ने इस केस को वर्ष 2015 में टेक ओवर किया था. रांची के हिंदपीढ़ी थाना में प्राथमिकी दर्ज किया गया था, जिसे CBI ने अपने हाथों में लिया था. CBI की दिल्ली ब्रांच ने इस मामले में कांड संख्या आरसी/ 9S/2015 दर्ज किया था.
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