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पति की हत्यारी तारामनि देवी व नेहरू सिंह मुंडा को आजीवन कारावास की सजा

रांची सिविल कोर्ट ने जीत लाल मुंडा हत्याकांड में दोषी करार तारामनि देवी और नेहरू सिंह मुंडा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने दोनों दोषियों पर 20-20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
 

Ranchi: रांची सिविल कोर्ट ने जीत लाल मुंडा हत्याकांड में दोषी करार तारामनि देवी और नेहरू सिंह मुंडा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने दोनों दोषियों पर 20-20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. 


कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि जुर्माना की राशि नहीं देने पर दोषियों को छह महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. तारामनि देवी और नेहरू सिंह मुंडा को कोर्ट ने 21 जुलाई को दोषी करार दिया था. सोमवार को दोनों की सजा की बिंदु पर सुनवाई हुई. 


इस केस के अन्य अभियुक्तों कालेश्वर महतो, लिपु लिंडा, अमित कुमार और अनिल कुमार को कोर्ट ने पर्याप्त साक्ष्य के आभाव में रिहा कर दिया है. इन सभी आरोपियों की ओर से अधिवक्ता अमन कुमार राहुल ने बहस की. 


जीत लाल मुंडा की हत्या तारामनि देवी और नेहरू सिंह मुंडा ने कर दी थी. मृतक जीतलाल मुंडा तारामनि देवी का पति था, उसकी हत्या नामकुम थाना के सिरकाटोली में वर्ष 2016 में हुई थी.

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