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नाबालिग छात्रा से अश्लील हरकत मामले में टीचर दोषी करार, 23 मार्च को सजा पर सुनवाई

नाबालिग छात्रा से अश्लील हरकत करने के आरोपी कोकर के हैदरअली रोड निवासी ट्यूशन टीचर अमरेंद्र कुमार राय उर्फ अमरेंद्र कुमार सिंह को पोक्सो की विशेष अदालत ने बुधवार को दोषी करार दिया है. साथ ही उसकी सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 23 मार्च की तारीख निर्धारित की है.
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Ranchi: नाबालिग छात्रा से अश्लील हरकत करने के आरोपी कोकर के हैदरअली रोड निवासी ट्यूशन टीचर अमरेंद्र कुमार राय उर्फ अमरेंद्र कुमार सिंह को पॉक्सो की विशेष अदालत ने बुधवार को दोषी करार दिया है. साथ ही उसकी सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 23 मार्च की तारीख निर्धारित की है. 


सुनवाई के दौरान आरोपी को जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश किया गया था. मामले में सदर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को बीते साल 28 जनवरी 2025 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. तब से वह जेल में है. मामले में सुनवाई के दौरान 5 गवाहों को पेश किया गया.

 


घटना को लेकर पीड़िता ने सदर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. प्राथमिकी के अनुसार कक्षा 7वीं की छात्रा का कहना है कि वह शिक्षक अमरेंद्र सिंह के घर ट्यूशन पढ़ने जाती थी. उसके साथ अन्य विद्यार्थी भी वहां पढ़ने जाते थे. 27 जनवरी की रात सभी विद्यार्थी को भेजकर अमरेंद्र सिंह ने मुझे गणित पढ़ाने के नाम पर रुकने को कहा. इसके बाद अश्लील हरकत करने लगे, मुझे गलत नीयत से अपनी ओर खींच लिया और लाइट बुझा दिया. 


जब मैंने विरोध किया, तो कहा कि यह सब सामान्य बात है. किसी तरह छात्रा वहां से भाग निकली. शिक्षक की गलत मंशा को देखते हुए मैं किसी प्रकार उससे खुद को छुड़ा कर भाग कर घर पहुंची. घटना की सारी जानकारी अपनी मम्मी और अन्य परिजनों को दी. बाद में परिजन शिक्षक अमरेंद्र के घर पहुंचे और उसे पकड़ लिया. सदर थाना की पुलिस को बुला कर उसे पुलिस को सौंप दिया.

 

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