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टेरर फंडिंग केस : ठेकेदार मृत्युंजय सिंह को हाईकोर्ट से बेल, नक्सलियों को फंडिंग का है आरोप

Ranchi : माओवादी संगठनों को आर्थिक मदद करने के आरोपी ठेकेदार मृत्युंजय सिंह उर्फ सोनू सिंह को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. झारखंड हाईकोर्ट ने उसकी जमानत अर्जी मंजूर कर ली है. झारखंड हाईकोर्ट के न्यायधीश जस्टिस रंगोन मुखोपाध्याय और जस्टिस राजेश कुमार की अदालत में मृत्युंजय सिंह की क्रिमिनल अपील पर सुनवाई हुई थी. सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने उसकी याचिका को स्वीकार करते हुए उसे जमानत दे दी है .मृत्युंजय सिंह की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा, स्नेह सिंह और ऋषभ कुमार ने पक्ष रखा
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वर्ष 2021 में एनआइए ने किया था गिरफ्तार 

वर्ष 2021 में एनआइए ने ठेकेदार मृत्युंजय सिंह को गिरफ्तार किया था. उसपर आरोप है कि लातेहार के चंदवा के रहने वाले मृत्युंजय सिंह ने 4 पुलिसकर्मियों की हत्या के लिए माओवादी संगठन को फंडिंग की है. एनआइए ने दो जुलाई 2020 को केस टेकओवर कर लिया था. झारखंड विधानसभा चुनाव के ठीक पहले हुए माओवादी हमले में लातेहार जिला बल के चंदवा थाना में तैनात एसआइ शुकरा उरांव, चालक यमुना प्रसाद, शंभू प्रसाद व सिकंदर सिंह शहीद हो गये थे. झारखंड पुलिस ने इस मामले की जांच एनआइए से कराने का प्रस्ताव केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजा था.
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