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टेरर फंडिंग मामला: NIA कोर्ट से अनिश्चय गंझू की जमानत याचिका खारिज

Ranchi : चतरा के टंडवा स्थित मगध व आम्रपाली कोयला परियोजना से टेरर फंडिंग मामले में आरोपी  चतरा के लावालॉग थाना क्षेत्र के निवासी अनिश्चय गंझू की जमानत याचिका एनआईए की विशेष  अदालत ने खारिज कर दी है।  एनआईए के वर्ष 2018 से जुड़े  मामले में वह छह जून 2020 से जेल में है।
 

Ranchi : चतरा के टंडवा स्थित मगध व आम्रपाली कोयला परियोजना से टेरर फंडिंग मामले में आरोपी चतरा के लावालौंग थाना क्षेत्र के निवासी अनिश्चय गंझू की जमानत याचिका एनआईए की विशेष अदालत ने खारिज कर दी है. एनआईए के वर्ष 2018 से जुड़े मामले में वह 6 जून 2020 से जेल में है.  

 

यहां बता दें कि अनिश्चय गंझू पर प्रतिबंधित संगठन टीपीसी के लिए कोयला खनन क्षेत्र से जबरन वसूली के माध्यम से नाजायज स्रोतों से धन एकत्र करने का आरोप है. वह अन्य सदस्यों के साथ मिलकर टीपीसी उग्रवादी के नाम पर भय पैदा कर स्थानीय व्यापारियों से लेवी वसूलने में संलिप्त था.

 

मामले में टंडवा थाना में कांड संख्या 2/16 दर्ज थी. जिसे एनआईए ने अपने हाथों में लिया था और केस दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया था. उल्लेखनीय है कि इसी मामले के कई आरोपी जिसमें सुदेश केडिया, संजय जैन, महेश अग्रवाल, अजय कुमार, अजीत कुमार ठाकुर और सुभान मियां आदि शामिल है, उन्हें ऊपरी अदालत से जमानत मिल चुकी है.

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