Ranchi: राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) के दिशा-निर्देशों और शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) को लेकर लोकसभा में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में केंद्र सरकार ने अपना स्पष्ट रुख सामने रखा है. शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से लोकसभा में दिए गए लिखित उत्तर में कहा गया है कि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए टीईटी पास करना अनिवार्य योग्यता है.
लोकसभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 1606 के उत्तर में शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने बताया कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 की धारा 23(1) के तहत एनसीटीई को शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता निर्धारित करने का अधिकार है. इसी के तहत एनसीटीई ने 23 अगस्त 2010 की अधिसूचना के माध्यम से कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए टीईटी को अनिवार्य न्यूनतम योग्यता घोषित किया है.
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर 2025 के अपने निर्णय में कहा है कि आरटीई अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत टीईटी निर्धारित न्यूनतम योग्यता का हिस्सा है और आरटीई के तहत आने वाले स्कूलों में शिक्षक नियुक्ति के लिए यह अनिवार्य है.
2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों के संबंध में सरकार ने बताया कि आरटीई अधिनियम लागू होने से पूर्व भर्ती किए गए शिक्षकों के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत विशेष व्यवस्था दी है. इसके अनुसार, जिन शिक्षकों की सेवा अवधि पांच वर्ष से अधिक शेष थी, उन्हें निर्णय की तिथि से दो वर्ष के भीतर टीईटी उत्तीर्ण करने का अवसर दिया गया. वहीं जिन शिक्षकों की सेवा अवधि पांच वर्ष से कम शेष थी, उन्हें टीईटी पास किए बिना सेवानिवृत्ति आयु तक सेवा में बने रहने की अनुमति दी गई, लेकिन ऐसे शिक्षक टीईटी उत्तीर्ण किए बिना पदोन्नति के पात्र नहीं होंगे.
सरकार ने यह भी दोहराया कि आरटीई अधिनियम के तहत सांविधिक ढांचे के अनुसार, शिक्षकों की नई नियुक्ति और पदोन्नति के माध्यम से नियुक्त होने वाले सेवारत शिक्षकों -दोनों के लिए टीईटी योग्यता अनिवार्य है. इस उत्तर के साथ केंद्र सरकार ने यह साफ कर दिया है कि शिक्षक नियुक्ति में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए टीईटी एक आवश्यक शर्त है और इससे कोई समझौता नहीं किया जा सकता.
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