Ranchi News : बोकारो जिले के तेतुलिया वनभूमि घोटाला मामले में शैलेश सिंह ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की है. CID ने उसे जुलाई 2026 में पटना से गिरफ्तार किया था. शैलेश सिंह द्वारा दायर जमानत याचिका में काफी Defect था. उन गलतियों को नजरअंदाज करने के लिए उसने IA दायर की थी. IA की सुनवाई न्यायाधीश अनिल कुमार की पीठ में हुई. सुनवाई के बाद न्यायालय ने शैलेश सिंह की जमानत याचिका के Defect को नजरअंदाज करने की अनुमति दी. साथ ही स्टांप रजिस्ट्री को इसे नये सिरे से कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया.
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उल्लेखनीय है कि शैलेश सिंह ने अंसारी बंधुओं द्वारा तैयार किये गये 103 एकड़ वनभूमि फर्जी दस्तावेज के आधार पर जमीन की बिक्री के लिए पावर लिया था. इसके बाद उसने इसमें से 74 एकड़ जमीन अपने बेटे के नाम पर बनी आयुष मल्टीकॉम नामक कंपनी को बेची. तेतुलिया की वनभूमि पर अंसारी बंधुओं द्वारा फर्जी दस्तावेज के आधार पर अपनी पैतृक संपत्ति होने का दावा किया था. इसी के आधार पर अंचल से ज़मीन का म्यूटेशन अंसारी बंधुओं के नाम पर किया गया था. जांच के बाद सरकार ने मामले में शामिल तत्कालीन अंचल अधिकारी को बर्खास्त कर दिया था. वन विभाग ने इस जमीन को वनभूमि बताते हुए अपना दावा पेश किया था. इसके बाद सरकार ने इस मामले की जांच CID को सौंप दी थी. ED भी इस वनभूमि घोटाले की जांच कर रही है.
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