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ठाकुर जसवंत सिंह हत्याकांड :  झारखंड सरकार की अपील पर HC का ओम प्रकाश उर्फ गुड्डू को नोटिस

एचईसी के श्रमिक नेता दिवंगत राणा संग्राम सिंह के पुत्र ठाकुर जसवंत सिंह हत्याकांड में ओम प्रकाश उर्फ गुड्डू की रिहाई के खिलाफ राज्य सरकार की इक्विटील अपील पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान न्यायमूर्ति रंगन मुखोपाध्याय और न्यायमूर्ति दीपक रोशन की खंडपीठ ने ओम प्रकाश उर्फ गुड्डू को नोटिस जारी किया है. राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता भोलानाथ ओझा ने अदालत में पक्ष रखा.
 

Ranchi :  एचईसी के श्रमिक नेता दिवंगत राणा संग्राम सिंह के पुत्र ठाकुर जसवंत सिंह हत्याकांड में ओम प्रकाश उर्फ गुड्डू की रिहाई के खिलाफ राज्य सरकार की इक्विटील अपील पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई.

 

इस दौरान न्यायमूर्ति रंगन मुखोपाध्याय और न्यायमूर्ति दीपक रोशन की खंडपीठ ने ओम प्रकाश उर्फ गुड्डू को नोटिस जारी किया है. राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता भोलानाथ ओझा ने अदालत में पक्ष रखा. 

 

रिहाई के आदेश को राज्य सरकार ने दी चुनौती

गौरतलब है कि सितंबर 2024 में अपर न्यायायुक्त योगेश कुमार सिंह की अदालत ने इस मामले में मृतक के चचेरे ससुर अमर सिंह, चचेरे भाई वंश नारायण सिंह और उसके पुत्र रणधीर सिंह को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी.

 

साथ ही तीनों अभियुक्तों पर पांच-पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था. हालांकि अदालत ने एक अन्य आरोपी ओम प्रकाश उर्फ गुड्डू को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया था. इसी रिहाई के आदेश को राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है. 

 

जमीन और बस संचालन विवाद में हुई थी हत्या

बता दें कि 9 अक्टूबर 2015 को धुर्वा थाना क्षेत्र के वीर कुंवर सिंह चौक के पास सुबह करीब 8 बजे ठाकुर जसवंत सिंह की हत्या कर दी गई थी. जमीन और बस संचालन के विवाद को लेकर अभियुक्तों ने इस वारदात को अंजाम दिया था. 

 

बताया जाता है कि अभियुक्त पहले से ही घात लगाकर बैठे थे. जसवंत सिंह रोज की तरह जब मॉर्निंग वॉक पर निकले तो मौका पाकर अभियुक्तों ने गोली मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. जबकि उनके भाई राणा प्रताप सिंह को सिर पर लाठी से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था. घटना के बाद मामले को लेकर धुर्वा थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. 

 

 

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