Ranchi/Dhabad : धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह हत्याकांड में आरोपित शार्प शूटर अमन सिंह की हत्या धनबाद जेल में कर दी गयी थी. तीन दिसंबर 2023 को धनबाद जेल में हुए इस हत्याकांड में प्रयागराज निवासी रिंकू सिंह की संलिप्तता पायी गयी थी.
रिंकु उर्फ विकास उर्फ धर्मेंद्र सिंह डिप्टी मेयर नीरज सिंह हत्याकांड का एक फरार अभियुक्त है. नीरज सिंह हत्या कांड के मामले में पुलिस फिलहाल जिन छह लोगों के खिलाफ जांच कर रही है, उसमें रिंकू का नाम भी शामिल है.
11 के खिलाफ आरोप पत्र, छह पर जांच जारी
नीरज सिंह हत्याकांड की जांच के बाद पुलिस ने कुल 11 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था. साथ ही हत्याकांड में शामिल छह अभियुक्तों के खिलाफ जांच जारी रखा है. इन अभियुक्तों के खिलाफ अब तक जांच पूरी नहीं हुई है.
जिन छह अभियुक्तों के खिलाफ फिलहाल जांच जारी है, उसमें गया सिंह, महंत पांडेय, संतोष, मोनू, रिंकु उर्फ विकास उर्फ धर्मेंद्र सिंह और सिद्धार्थ गौतम उर्फ मनीष का नाम शामिल है. रिंकू सिंह वर्ष 2023 से ही कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहा है.
जमानत पर रिहा होने के बाद से रिंकू फरार
नीरज सिंह हत्याकांड में पुलिस ने रिंकू को गिरफ्तार कर जेल भेजा था. हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद वह जेल से बाहर आया. हाईकोर्ट ने उसे इस शर्त पर जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था कि वह मामले की सुनवाई के दौरान हर तारीख पर ट्रायल कोर्ट में हाजिर होगा. हालांकि जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद वह कभी ट्रायल कोर्ट में हाजिर ही नहीं हुआ.
हाईकोर्ट द्वारा लगायी गयी शर्तों के उल्लंघन करने की वजह से ट्रायल कोर्ट ने रिंकू का बेल बांड रद्द कर दिया. इसके बाद से वह कभी ट्रायल कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ. लेकिन नीरज सिंह हत्याकांड के शूटर अमन सिंह की जेल में हुई हत्या में साजिश रचने में उसका नाम आया. हालांकि वह अब भी फरार है.
तीन अभियुक्त जमानत रद्द होने के बाद भी फरार
नीरज सिंह हत्याकांड में शामिल तीन अभियुक्त ऐसे हैं, जो जमानत रद्द होने के बावजूद फरार है. इसमें रिंकू, कुर्बान अली और संतोष सिंह का नाम शामिल है. नीरज सिंह हत्याकांड के बाद से ही अभियुक्त संतोष फरार चल रहा है. वह ना तो कभी ट्रायल कोर्ट में हाजिर हुआ और ना ही कभी पुलिस उसे तलाश कर पायी.
SC ने हाईकोर्ट के कुर्बान अली के बेल आदेश को किया निलंबित
अभियुक्त कुर्बान अली को झारखंड हाईकोर्ट ने पांच मार्च 2025 को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था. इस आदेश के आलोक में कुर्बान अली जेल से बाहर निकला. इस बीच हाईकोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गयी.
सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट द्वारा दिये गये जमानत के आदेश को निलंबित कर दिया. हाईकोर्ट का आदेश रद्द होने के बाद कुर्बान अली वापस जेल नहीं पहुंचा. वह जेल से निकलने के बाद से फरार है और अब तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है.
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