- सिडान, कॉम्पैक्ट सिडान, एसयूवी, कॉम्पैक्ट एसयूवी और एमयूवी
Ranchi : झारखंड के कृषि विभाग को सिर्फ सफेद कलर की सिडान, कॉम्पैक्ट सिडान, एसयूवी, कॉम्पैक्ट एसयूवी और एमयूवी चाहिए. जो भी आपूर्तिकर्ता वाहन आपूर्ति करेंगे. उनका पिछले तीन वित्तीय वर्षों में न्यूनतम 10 लाख रुपये का औसत वार्षिक कारोबार होना चाहिए.
वाहनों को मासिक दर के आधार पर 1500 किलोमीटर प्रति महीने के लिए भुगतान किया जाएगा. अगर किसी माह में 1500 किलोमीटर का पूर्ण उपयोग नहीं होता है तो वह अगले महीने में उपयोग किया जा सकेगा. इस माईलेज की गणना प्रत्येक वर्ष फरवरी में अथवा उपयोग के अंतिम महीने में की जा सकेगी.
12 घंटे तक होगा वाहनों का उपयोग
वाहन विभाग, कार्यालय व अधिकारी के नियंत्रण में होगा. प्रतिदिन वाहन का उपयोग औसतन 12 घंटे तक किया जाएगा. बाह्य स्रोत से वाहन रखने की अवधिन सेवा प्राप्त करने की तिथि से 03 वर्ष के लिए होगी.
वाहन में हमेशा पर्याप्त मात्रा में ईंधन सुलभ रहना चाहिए. अगर ईंधन समाप्त होने के कारण वाहन का परिचालन नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में प्रति घंटा 100 रूपये की दर से भुगतान में कटौती की जाएगी.
यदि बार-बार ईंधन समाप्त होने के कारण परिचालन बाधित होता है, तो ऐसी स्थिति में प्रथम पक्ष अविलंब एकरारनामा रद्द करते हुए ईएमडी की राशि जब्त कर ली जाएगी.
अन्य शर्तें
• ड्राइवर का वैध व्यवसायिक लाइसेन्स और आधार कार्ड जमा करना होगा.
• वाहन की सुरक्षा की जिम्मेवारी आपूर्तिकर्ता की होगी.
• वाहन 3 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए.
• वाहन में ईंधन, टायर, बैट्री, फर्स्ट एड बॉक्स, आग बुझाने का यंत्र होना चाहिए.
• ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना आपूर्तिकर्ता देगा.
• वाहन का उपयोग राज्य के भीतर और बाहर कहीं भी किया जा सकता है.
• वाहन आपूर्तिकर्ता को भुगतान 30 दिनों के भीतर किया जाएगा.
Lagatar Media की यह खबर आपको कैसी लगी. नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करें.




Leave a Comment