Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट ने दिव्यांग कोटे के अभ्यर्थी राहुल वर्धन और 11 से 13वीं जेपीएससी परीक्षा में सफल होने के बावजूद नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर किए गए सफल अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई की. इस दौरान अदालत ने राज्य सरकार को याचिका दायर करने वाले आठ अभ्यर्थियों को तुरंत नियुक्त कर उनकी जॉइनिंग कराते हुए ट्रेनिंग भेजने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि याचिका दायर करने वालों की नियुक्ति हाईकोर्ट के अंतिम आदेश से प्रभावित होगी.
इस संबंध में सफल अभ्यर्थी जितेंद्र रजक, सूरज कुमार यादव, नीरज कुमार, आशुतोष कुमार, सुदिति सुमन, रूपाली रोशन, सूरज कुमार और रूपेंद्र प्रसाद ने याचिका दायर की थी. इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस आनंदा सेन की अदालत में हुई. इस मामले में राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार और आशुतोष आनंद और जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजोय पिपरवाल और अधिवक्ता कुमार प्रिंस ने पक्ष रखा.
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