Ranchi : रांची के 27 परीक्षा केंद्रों पर आगामी 20 दिसंबर को झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) द्वारा आयोजित सहायक लोक अभियोजक (सीधी भर्ती) की प्रतियोगिता परीक्षा होने वाली है. परीक्षा सुचारु रूप से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने कड़े इंतजाम किए हैं.
नकलमुक्त और शांतिपूर्ण माहौल सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 20 दिसंबर को सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा (धारा 144) लागू रहेगी. यह आदेश रांची के अनुमंडल दंडाधिकारी ने भारतीय दंड संहिता की धारा 163 के तहत जारी किया है.
प्रशासन का मानना है कि असामाजिक तत्व परीक्षा केंद्रों पर भीड़ इकट्ठा कर विधि-व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए यह कदम उठाया गया है. साथ ही, पुलिस बल और दंडाधिकारियों की तैनाती भी की गई है.
20 दिसंबर को सुबह 7 से शाम 7 तक इन चीजों पर प्रतिबंध
- भीड़ का इकट्ठा ना होना जिसके तहत पांच या इससे अधिक व्यक्ति एक जगह जमा नहीं हो सकेंगे.
- ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग भी वर्जित रहेगा, जिसमें लाउडस्पीकर या किसी प्रकार के साउंड एम्पलीफायर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा.
- सरकारी कर्मियों को छोड़कर बंदूक, राइफल, रिवॉल्वर, बम, बारूद जैसे आग्नेयास्त्र या लाठी, डंडा, भाला, गड़ासा, तीर-धनुष जैसे हथियार लेकर चलना पूरी तरह प्रतिबंधित है.
- किसी भी प्रकार की सभा, मीटिंग या आमसभा का आयोजन वर्जित रहेगा.
समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचने का अनुरोध
प्रशासन ने परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों से अनुरोध है किया है कि वे समय पर केंद्र पहुंचें और किसी भी अनावश्यक भीड़ या गतिविधि से दूर रहें. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इन नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. यह व्यवस्था परीक्षा की निष्पक्षता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए जरूरी है, ताकि योग्य उम्मीदवार बिना किसी बाधा के अपना प्रदर्शन कर सकें.
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