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आदिवासी कल्याण आयुक्त ने छात्रवृत्ति के लिए किए गए आवेदनों की जांच रिपोर्ट मांगी

आदिवासी कल्याण आयुक्त ने शैक्षणिक संस्थानों से प्राप्त आवेदनों की जांच के लिए तीन सदस्यीय दलों का गठन किया है. झारखंड राज्य के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति छात्र-छात्राओं के प्रवेशिकोत्तर के बाद छात्रवृत्ति योजना के लिए राज्य के बाहर शैक्षणिक संस्थानों द्वारा ई कल्याण पोर्टल पर पंजीकरण के लिए अपलोड आवेदनों की जांच करने का आदेश जारी किए है. यह 24 जून 2025 से संबंधित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के सत्यापन और जांच व्यौरा तैयार करने के उद्देश्य से की गई है.
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  • आवेदनों की जांच के लिए तीन दल गठित
  • आदिवासी कल्याण आयुक्त का आदेश जारी

Ranchi : आदिवासी कल्याण आयुक्त ने शैक्षणिक संस्थानों से प्राप्त आवेदनों की जांच के लिए तीन सदस्यीय दलों का गठन किया है. झारखंड राज्य के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति छात्र-छात्राओं के प्रवेशिकोत्तर के बाद छात्रवृत्ति योजना के लिए राज्य के बाहर शैक्षणिक संस्थानों द्वारा ई कल्याण पोर्टल पर पंजीकरण के लिए अपलोड आवेदनों की जांच करने का आदेश जारी किए है. यह 24 जून 2025 से संबंधित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के सत्यापन और जांच व्यौरा तैयार करने के उद्देश्य से की गई है.

 

जारी आदेश के अनुसार, प्रत्येक दल में सहायक प्रशाखा पदाधिकारियों को शामिल किया गया है. जिसमें पहली दल संख्या 1 में सहायक प्रशाखा भाग्यदीप कुमार, प्रकाश मुंडा और कनीय सचिवालय सहायक में कमरूल होदा को शामिल किया गया है.

 

वहीं, दूसरे दल में सहायक प्रशाखा पदाधिकारी विनय कुमार चौधरी और बालेश्वर कुमार गुप्ता को रखा गया है. वहीं, तिसरे दल में सहायक प्रशाखा पदाधिकारी सुनिल कुमार और पंकज प्रजापति शामिल है. निर्देश दिया गया है कि सभी दल निर्धारित समय के अनुसार आवेदनों की जांच कर जानकारी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे.

 

वहीं, अमित कुमार एवं अनु करमाली को प्राप्त आवेदनों को सूचीबद्ध कर संबंधित जांच दलों को सौंपने का दायित्व दिया गया है. इसके साथ ही आंकड़ों को समय पर आयुक्त कार्यालय को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है. आदेश में स्पष्ट किया गया है कि लेखा शाखा जांच दलों को आवश्यक लेखन सामग्री उपलब्ध कराएगी. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है.

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