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बच्ची से जबरदस्ती करने वाले जावेद को कोर्ट ने सुनायी 7 साल की सजा

Ranchi: रांची सिविल कोर्ट ने 6 साल की बच्ची के साथ जबरदस्ती करने के आरोपी जावेद आलम को दोषी करार देते हुए सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने उस पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि जुर्माने की राशि नहीं देने पर दोषी जावेद आलम को 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. 


पॉक्सो कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है. जावेद जगरनाथपुर थाना क्षेत्र के इंदरा नगर निवासी है. प्राथमिकी के मुताबिक, उसने दो अक्तूबर 2021 को घटना को अंजाम दिया था. जिसके बाद पीड़िता के पिता ने जगरनाथपुर थाना में जावेद के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी. 


पुलिस ने जावेद को 4 अक्तूबर 2021 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. इस केस के ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 8 गवाहों को प्रस्तुत किया गया था और कई साक्ष्य भी कोर्ट में पेश किए गए थे. जिसके आधार पर अदालत ने जावेद को दोषी करार दिया.

 

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