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स्प्री योजना की समय सीमा 31 जनवरी तक बढ़ाई गई

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) ने स्प्री योजना की समय-सीमा में एक महीने का विस्तार करने का निर्णय लिया है. अब यह योजना 1 जनवरी 2026 से 31 जनवरी 2026 तक लागू रहेगी.
 

Ranchi : कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) ने स्प्री योजना की समय-सीमा में एक महीने का विस्तार करने का निर्णय लिया है. अब यह योजना 1 जनवरी 2026 से 31 जनवरी 2026 तक लागू रहेगी. 

 

इस फैसले से झारखंड के उन नियोक्ताओं और कर्मचारियों को बड़ा लाभ मिलेगा, जो अब तक किसी कारणवश ईएसआईसी में पंजीकरण नहीं करा सके थे.

 

बताया गया है कि इस महीने की शुरुआत में ईएसआईसी मुख्यालय में एक अहम बैठक हुई थी, जिसमें संयुक्त निदेशक सत्यजीत कुमार समेत विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद थे.

 

बैठक में फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने योजना की अवधि बढ़ाने की मांग रखी थी. चैंबर का कहना था कि राज्य में अभी भी कई प्रतिष्ठान और कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा योजना से बाहर हैं, जिन्हें शामिल करने के लिए अतिरिक्त समय जरूरी है.

 

ईएसआईसी के इस फैसले से झारखंड में अधिक से अधिक नियोक्ता और कर्मचारी योजना के तहत पंजीकरण कर सकेंगे और उन्हें स्वास्थ्य सुविधाओं सहित सामाजिक सुरक्षा से जुड़े लाभ मिल सकेंगे.

 

चैंबर अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा ने कहा कि स्प्री योजना की अवधि बढ़ाना व्यापारियों और श्रमिकों दोनों के हित में एक सराहनीय कदम है. इससे अधिक प्रतिष्ठान ईएसआईसी के दायरे में आएंगे और कर्मचारियों को बेहतर स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलेगा. उन्होंने सभी व्यापारियों और उद्यमियों से अपील की कि वे बढ़ाई गई अवधि का पूरा लाभ उठाएं.

 

वहीं, श्रम एवं ईएसआईसी उप समिति के चेयरमैन प्रमोद सारस्वत ने इस निर्णय के लिए ईएसआईसी और श्रम मंत्रालय का आभार जताया. उन्होंने कहा कि यह योजना नियोक्ताओं के लिए राहत देने वाली है और सभी पात्र नियोक्ताओं को चाहिए कि वे इस विशेष अभियान के तहत अपने और अपने कर्मचारियों का पंजीकरण जरूर कराएं.

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