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गुजरात हाईकोर्ट ने 2008 के सीरियल बम धमाकों के आरोपी 38 आतंकियों की फांसी की सजा बरकरार रखी

स्पेशल कोर्ट ने 14 साल की लंबी सुनवाई के बाद फरवरी 2022 में अपने फैसले में 38 को फांसी और 11 को उम्रकैद की सजा दी थी. सबूतों के अभाव में 28 लोग बरी हो गये थे.
 

Ahmedabad : गुजरात हाईकोर्ट ने आज मंगलवार तो 2008 में अहमदाबाद में हुए सीरियल बम धमाकों के मामले में अहम फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने स्पेशल कोर्ट द्वारा 38 आतंकियों को दी गयी फांसी की सजा बरकरार रखी है. 11 अन्य आतंकियों की आजीवन कैद की सजा भी बहाल रखी है.  

 

हाईकोर्ट ने पीड़ितों को मुआवजा देने का आदेश भी जारी किया है. आदेश के तहत धमाकों में मारे गये 56 लोगों के परिवारों को 10-10 लाख और 200 से ज्यादा घायल लोगों को 1-1 लाख रुपये का मुआवजा मिलेगाय

 
 

 

याद करें कि 26 जुलाई 2008 अहमदाबाद के लिए काला दिन था. लगभग 70 मिनट में 21 सीरियल बम धमाके हुए थे. इस आतंकी घटना में 56 लोग मारे गये थे 200 से ज्यादा लोग घायल हुए थे.  

 


आतंकियों ने बसों, बाजारों और अस्पताल को निशाना बनाया था.  आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन ने इन धमाकों की जिम्मेदारी ली थी. आतंकी संगठन के अनुसार धमाके 2002 के गुजरात दंगों का बदला लेने के लिए कराये गये थे.

 


बम धमाकों की घटना में गुजरात सरकार ने 78 लोगों को आरोपी बनाया था. 35 अलग-अलग केस दायर किये गये थे. स्पेशल कोर्ट ने 14 साल की लंबी सुनवाई के बाद फरवरी 2022 में अपने फैसले में 38 को फांसी और 11 को उम्रकैद की सजा दी थी. सबूतों के अभाव में 28 लोग बरी हो गये थे. 

 
  

 

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