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वकील मनोज टंडन की कार छोड़ने के मामले में हाईकोर्ट में अब दोपहर 2:15 बजे होगी सुनवाई

  • रांची एसपी और डोरंडा थाना प्रभारी हाईकोर्ट में हुए हाजिर

Ranchi :  वकील मनोज टंडन की कार छोड़ने के मामले में हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में शुक्रवार को रांची सिटी एसपी और डोरंडा थाना प्रभारी हाई कोर्ट में हाजिर हुए. वहीं डीजीपी वर्चुअल रूप से कोर्ट में उपस्थित हुए.

 

सुनवाई के दौरान डीजीपी ने कोर्ट को बताया कि गुरुवार को हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दाखिल की गई है, जिस पर दोपहर एक बजे सुनवाई होने की संभवाना है. इसके बाद हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई दोपहर 2:15 निर्धारित की.

 

 

न्यायमूर्ति  गौतम कुमार चौधरी की कोर्ट ने डीजीपी से पूछा कि रांची सिविल कोर्ट के 21 फरवरी के आदेश के बाद भी मनोज टंडन की गाड़ी क्यों नहीं छोड़ी गई? जबकि सिविल कोर्ट के आदेश पर न तो रोक लगी है और न रद्द की गई है. उनकी ओर से कोर्ट को बताया गया कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दाखिल की गई है.

 

 

सरकार की ओर से अधिवक्ता दीपंकर ने पक्ष रखा. इससे पहले कोर्ट ने सरकार से कहा कि सुप्रीम कोर्ट जाने का यह मतलब नहीं है कि हाईकोर्ट के आदेश का पालन न किया जाए. बालू और कोयला चोरी के छोटे मामलों में लोगों छोड़ दिया जाता है तो इस मामले को क्यों तूल दिया जा रहा है.

 

यहां बता दें कि मनोज टंडन की गाड़ी नहीं छोड़े जाने की जानकारी मिलने पर कोर्ट ने डोरंडा थाना प्रभारी और रांची एसपी को सुबह 11:30 बजे कोर्ट में हाजिर होने को कहा था.

 

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