Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान से दर्ज मामले की सुनवाई करते हुए रांची नगर निगम को एक सप्ताह में रातू रोड स्थित मधुकम खादगढ़ा और रूगड़ीगाढ़ा में शहरी गरीबों के लिए बने सरकारी फ्लैट से सभी अवैध कब्जाधारियों को हटाने का निर्देश दिया है.
हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान की बेंच ने शहरी गरीबों के लिए बने फ्लैट कब्जे पर नाराजगी जताते हुए कहा कि फ्लैट पर यह कब्जा तुरंत तो नहीं हुआ होगा, यह लंबे समय से चल रहा होगा तो फिर सरकारी मशीनरी इस पर क्यों चुप रही, तुरंत एक्शन क्यों नहीं लिया.
अब अदालत इस मामले में अगली सुनवाई अगले मंगलवार को करेगा. अगली तारीख तक रांची नगर निगम को कोर्ट के समक्ष जवाब पेश करना है.
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