Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट ने यह बताने को कहा है कि सर्पदंश रोकने के लिए सरकार की ओर से क्या कदम उठाए जा रहे हैं. कोर्ट ने इस संबंध में 23 सितंबर तक सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.
दरअसल मंगलवार को हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई.
इस दौरान कोर्ट ने यह भी पूछा है कि अस्पतालों में सर्प दंश से निपटने के लिए पर्याप्त दवाएं हैं या नहीं. देवघर एम्स से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान अदालत के ध्यान में यह मामला कई वकीलों के द्वारा उठाया गया.
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