Search

Advertisement
Advertisement
Advertisement

शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव व माध्यमिक शिक्षा निदेशक को HC ने उपस्थित होने का दिया निर्देश

Ranchi : राज्य के मदरसा शिक्षकों के पेंशन एवं अन्य लाभ दिए जाने के एकल पीठ के आदेश का अनुपालन न होने पर दायर अवमानना याचिका की सुनवाई सोमवार को हुई.

 

सुनवाई के दौरान अदालत के आदेश के अनुपालन नहीं होने से अदालत ने कड़ी नाराजगी जताते हुए शिक्षा विभाग के सचिव और माध्यमिक शिक्षा निदेशक को अगली सुनवाई में उपस्थित रहने का निर्देश दिया है.

 

 

इस मामले में अदालत अब 8 सप्ताह बाद सुनवाई करेगा. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस आनंद सेन की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई. इस मामले में शिक्षक मोहम्मद एजाबुल हक एवं अन्य ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

 

 

 

 

 

Lagatar Media की यह खबर आपको कैसी लगी. नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करें.

Comments

Leave a Comment

Follow us on WhatsApp

Lagatar Media

Lagatar Media App
बेहतर न्यूज़ अनुभव
Lagatar Media App
ब्राउज़र में ही