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नक्शा स्वीकृति के मामले में हाईकोर्ट ने टाउन प्लानर, लैंड ओनर व बिल्डर को किया नोटिस

Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट में रांची नगर निगम द्वारा कचहरी चौक पर कमर्शियल बिल्डिंग का नक्शा पास करने के खिलाफ दायर मनोज कुमार साहू की याचिका पर सुनवाई हुई. मामले में कोर्ट ने लैंड ओनर, बिल्डर एवं टाउन प्लानर संजीव कुमार को व्यक्तिगत रूप से नोटिस जारी किया है.
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कोर्ट-कचहरी की खबरें
  • रांची नगर निगम से मांगा जवाब

Ranchi : रांची नगर निगम की ओर से कचहरी चौक स्थित एक प्लॉट का कमर्शियल बिल्डिंग रूप में नक्शा स्वीकृत करने को चुनौती देने वाली मनोज कुमार साहू एवं अन्य की याचिका की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में हुई. मामले में कोर्ट ने लैंड ओनर, बिल्डर एवं टाउन प्लानर संजीव कुमार को व्यक्तिगत रूप से नोटिस जारी किया है. 

 

कोर्ट ने कहा है कि अगर उक्त विवादित प्लॉट पर कोई निर्माण कार्य होता है तो वह इस रिट याचिका की फाइनल आदेश से प्रभावित होगी. कोर्ट ने मामले में रांची नगर निगम को जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद निर्धारित की है. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता सुमित गाड़ोदिया ने पक्ष रखा.


प्रार्थी ने याचिका दाखिल कर कचहरी रोड स्थित आरएस प्लॉट नंबर 12 एवं 15 को रांची नगर निगम द्वारा 15 दिसंबर 2025 को कमर्शियल बिल्डिंग के रूप में नक्शा स्वीकृत करने को हाईकोर्ट में चुनौती दी है. प्रार्थी ने निगम के इस नक्शा स्वीकृति आदेश को रद्द करने का आग्रह किया है. साथ ही यह भी कहा है कि स्वीकृत नक्शा  में जो रोड दिखाया गया है वह उनकी जमीन में आता है.

 

प्रार्थी का कहना है कि लैंड ओनर शांतनु सिंह एवं कन्हैया सिंह ने कचहरी चौक के आरएस प्लॉट नंबर 12 एवं 15 को सेलटर नारायणी रियल एस्टेट एलएलपी को दिया है. मास्टर प्लान 2037 के तहत प्लॉट नंबर 15 पर कमर्शियल व रेजिडेंशियल बिल्डिंग ही बन सकते हैं. केवल कमर्शियल बिल्डिंग इस प्लॉट पर नहीं बन सकती है.

 

साइट विजिट रिपोर्ट में भी यह साफ लिखा है कि उस प्लॉट का यूज केवल कमर्शियल व रेजिडेंशियल के लिए ही होगा. कमर्शियल पर्पस के लिए उस प्लॉट का इस्तेमाल नहीं होगा. फिर भी रांची नगर निगम ने प्लॉट नंबर 15 को सिर्फ कमर्शियल बिल्डिंग के रूप में नक्शा स्वीकृत किया, जो अनुचित है. यह रांची म्युनिसिपल एक्ट के विरुद्ध भी है.

 

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