Ranchi : रांची यूनिवर्सिटी अंतर्गत लॉ कॉलेज इंस्टिट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज में अगले सत्र से विद्यार्थियों के नामांकन पर हाईकोर्ट ने अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी है. हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति आनंदा सेन की कोर्ट ने यह आदेश पारित किया है.
दरअसल, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियम के तहत इनके पास लाइब्रेरी, क्वालिफाइड प्रिंसिपल और कोर फैकल्टी की कमी थी. जिसको लेकर हाईकोर्ट में अंबेश कुमार चौबे और अन्य की ओर से याचिका दाखिल की गई थी.
उनका कहना था कि इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज के लापरवाही के कारण 418 विद्यार्थियों का भविष्य संकट में है. बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने संस्थान को मेल के माध्यम से अक्टूबर 2025 में 6 माह में इन कमियों को दूर करने को कहा था.
बीसीआई ने कहा था कि इन कमियों को दूर नही् करने पर आगे की संबद्धता नहीं दी जाएगी. इसके बावजूद इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज ने इसे दूर नहीं किया. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अनूप कुमार अग्रवाल ने पक्ष रखा. सरकार के निर्देश के तहत यह संस्थान स्व वित्त पोषी है.
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