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नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल के खिलाफ पांचवें केस को भी हाईकोर्ट ने किया निरस्त

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं उनके परिवार के खिलाफ बयानबाजी मामले में कांके थाने में दर्ज प्राथमिकी 210/ 2023 को झारखंड हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया. हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट ने बाबूलाल मरांडी की याचिका स्वीकार कर ली. इससे पूर्व भी हाईकोर्ट ने इसी मामले से जुड़े बाबूलाल मरांडी की याचिका पर सुनवाई करते हुए उनके खिलाफ दर्ज चार केस को निरस्त किया था.
 
  • सीएम हेमंत सोरेन एवं उनके परिवार के खिलाफ बयानबाजी मामला 

Ranchi: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं उनके परिवार के खिलाफ बयानबाजी मामले में कांके थाने में दर्ज प्राथमिकी 210/ 2023 को झारखंड हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया. हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट ने बाबूलाल मरांडी की याचिका स्वीकार कर ली. इससे पूर्व भी हाईकोर्ट ने इसी मामले से जुड़े बाबूलाल मरांडी की याचिका पर सुनवाई करते हुए उनके खिलाफ दर्ज चार केस को निरस्त किया था.

 

दरअसल, आरोप है कि एक निजी  यूट्यूब चैनल ने झारखंड में बाबूलाल मरांडी की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं उनके परिवार के खिलाफ दिए गए साक्षात्कार को अपलोड किया गया था. इसके खिलाफ झामुमो के कार्यकर्ताओं ने राज्य के जिलों के 5 थानों प्राथमिकी दर्ज की थी.

 

जिन मामलों में पूर्व में बाबूलाल मरांडी के हाईकोर्ट ने रद्द किया था उनमें सिमडेगा थाना में दर्ज कांड संख्या 104/ 2023,  बरहेट थाना में कांड संख्या 104/ 2023, रामगढ़ थाना में कांड संख्या 196/ 2023 तथा देवघर के मधुपुर थाना में दर्ज कांड संख्या 176/ 2023  शामिल है.

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