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शराब कारोबारी नवीन केडिया की जमानत याचिका पर HC ने फैसला सुरक्षित रखा

छत्तीसगढ़ के शराब कारोबारी नवीन केडिया की जमानत याचिका की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में बुधवार को हुई. हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति एसके द्विवेदी की कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया.
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Ranchi : छत्तीसगढ़ के शराब कारोबारी नवीन केडिया की जमानत याचिका की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में बुधवार को हुई. हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति एसके द्विवेदी की कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया. 

 

बता दें कि झारखंड में शराब घोटाला मामले में भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत एसीबी जांच कर रही है. नवीन केडिया के फरार होने के बाद उसके विरुद्ध लुक आउट नोटिस जारी कराया गया है.

 

सीबीआई के माध्यम से सभी एयरपोर्ट को यह नोटिस जारी किया गया है कि नवीन केडिया जहां भी दिखे, उसे वहीं रोकें. अगर वह देश में है तो अब देश से बाहर नहीं भाग सकेगा. एसीबी ने नवीन केडिया को गोवा में आठ जनवरी को स्पा सेंटर में मसाज कराते वक्त पकड़ा था.

 

उसे ट्रांजिट रिमांड के लिए गोवा की अदालत में प्रस्तुत किया गया था, जहां से उसे चार दिनों के लिए ट्रांजिट बेल मिला था. उसे 12 जनवरी की शाम तक तक हर हाल में रांची स्थित एसीबी के अनुसंधानकर्ता के सामने उपस्थित होने का निर्देश दिया गया था. लेकिन वह उपस्थित नहीं हुए.

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