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भैरव सिंह की CCA के विरुद्ध दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट में हिंदू संगठन से जुड़े भैरव सिंह को झारखंड अपराध नियंत्रण अधिनियम (CCA) के तहत निरुद्ध किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई हुई. 

 

मंगलवार की सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार को पूरे मामले पर जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 7 जनवरी की तारीख निर्धारित की है.

 

हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस संजय प्रसाद की खंडपीठ में इस मामले की सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान प्रार्थी के वकीलों ने तर्क दिया कि जिस आधार पर पहले भैरव सिंह को जिला बदर किया गया था, उसी पुराने आधार पर दोबारा CCA नहीं लगाया जा सकता.

 

वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार और अभय मिश्रा ने कहा कि भैरव सिंह पेशेवर अपराधी नहीं हैं. उन पर दर्ज सभी मामले सनातन धर्म के समर्थन में किए गए धरना-प्रदर्शनों से संबंधित हैं.

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