Ranchi : राज्य में सड़क, पुल-पुलिया और नागरिक सुविधाओं के विकास को लेकर कोर्ट के स्वतः संज्ञान पर सुनवाई झारखंड हाई कोर्ट में हुई. मामले में हस्तक्षेपकर्ता की ओर से अधिवक्ता शुभम कटारुका ने कोर्ट को बताया कि अरगोड़ा से नयासराय रोड के पास स्थित छह मुहल्ले राजेंद्र नगर, सिद्धि विनायक नगर, महुआ टोली, बेथलेहम नगर, धर्म कॉलोनी, लक्ष्मी नगर सहित अन्य मुहल्लों के करीब 50 हजार लोग बिना सड़क-नाली के रह रहे हैं.
यहां की सड़क कच्ची है, मुख्य सड़क जाने वाली सड़क भी कच्ची है, जिससे बरसात में गड्ढे में वाहन फंस जाते हैं. इन सड़कों को दुरुस्त कराया जाए.
इस पर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राज्य सरकार से इन सड़कों की मरम्मती के संबंध में पूछा. सरकार की ओर से बताया गया कि इन सड़कों को बनाने की जिम्मेदारी ग्रामीण विकास विभाग एवं सड़क निर्माण विभाग को है.
सरकार ने दो सप्ताह का समय मांगा. कोर्ट ने मामले में सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए अगली सुनवाई 26 फरवरी निर्धारित की है.
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