Ranchi : भाजपा समेत अन्य दलों के टिकट पर चुनाव लड़ चुके सूर्या हांसदा एनकाउंटर की सीबीआई जांच के लिए दायर क्रिमिनल रिट पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान प्रार्थी की ओर से निष्पक्ष जांच के लिए दायर याचिका में संशोधन के लिए की गई IA (हस्तक्षेप याचिका) को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया. अब इस मामले में अगली सुनवाई दशहरा की छुट्टियों के बाद होगी. मामले की सुनवाई न्यायाधीश जस्टिस अंबुज नाथ की कोर्ट में हुई. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता कुमार हर्ष ने बहस की.
पत्नी व मां ने जांच के लिए दायर की है क्रिमिनल रिट
बता दें कि सूर्या हांसदा के एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए उसकी पत्नी सुशीला मुर्मू और मां नीलमुनी मुर्मू ने मामले की जांच के लिए हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिट दायर की है. याचिका में राज्य के मुख्य सचिव, गृह सचिव, DGP, गोड्डा एसपी, देवघर एसपी समेत अन्य अधिकारीयों को पार्टी बनाया गया है.
गोड्डा में पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया था सूर्या
गौरतलब है कि बीते 11 अगस्त को गोड्डा में पुलिस से हुई मुठभेड़ में अपराधी सूर्या हांसदा मारा गया था. यह मुठभेड़ बोआरीजोर थाना क्षेत्र स्थित ललमटिया धमनी पहाड़ में हुई थी. सूर्या हांसदा की मां नीलमुनि मुर्मू ने अपनी याचिका में कहा है कि घटना से एक दिन पहले 10 अगस्त को देवघर के मोहनपुर थाना क्षेत्र के नावाडीह गांव से उनके बेटे सूर्या की गिरफ्तारी हुई थी.
बताते चलें कि सूर्या हांसदा के खिलाफ हाल ही में साहिबगंज के मिर्जा चौकी थाना और गोड्डा के ललमटिया थाना में कई संगीन अपराधों में संलिप्त रहने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई थी.
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