Search

 
 
 

हाईकोर्ट ने प्रार्थी पर ठोंका 25 लाख का जुर्माना

गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट ने एक याचिका खारिज करते हुए प्रार्थी पर 25 लाख रुपए का हर्जाना लगाया है.
 

Ranchi : गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट ने एक याचिका खारिज करते हुए प्रार्थी पर 25 लाख रुपए का हर्जाना लगाया है. हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि प्रार्थी के मामले की सक्षम प्राधिकार में सुनवाई हो रही थी. इसके बाद हाईकोर्ट में याचिका दायर नहीं किया जाना चाहिए. हाईकोर्ट इसके लिए सक्षम न्यायालय नहीं है. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में सुनवाई हुई.

 

इस संबंध में हिनू निवासी लीलावती देवी ने याचिका दायर की थी. अपनी याचिका में उन्होंने कहा था कि उन्होंने एसडीएम के पास आवेदन देकर कहा था कि कुछ लोगों ने उनके घर के सामने की सड़क पर सेफ्टी टैंक बना दिया है उसे हटाया जाए. लेकिन बाद में सक्षम अदालत के आदेश से वहां धारा 144 लगाया गया था. सक्षम अदालत ने रांची नगर निगम को उस स्थल का निरीक्षण करने का आदेश दिया था.

 

जिसके बाद रांची नगर निगम ने उस स्थल का निरीक्षण कर बताया था कि वहां सेफ्टी टैंक बना है और इसे तोड़ा जाना चाहिए. जिसके बाद सेफ्टी टैंक को तोड़ने का आदेश दिया गया था. बाद में प्रार्थी की ओर से रांची नगर निगम में सेफ्टी टैंक तुड़वाने से संबंधित आवेदन दिया गया, लेकिन सेफ्टी टैंक नहीं हटाया जा सका. इसके बाद प्रार्थी ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की

 

Lagatar Media की यह खबर आपको कैसी लगी. नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करें.

Comments
Leave a Comment
Follow us on WhatsApp

Lagatar Media

Lagatar Media App
बेहतर न्यूज़ अनुभव
Lagatar Media App
ब्राउज़र में ही