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दुर्गा पूजा को लेकर हाईकोर्ट ने जिलों के DC, SP और आयोजकों को दिए कड़े निर्देश

Ranchi: दुर्गा पूजा के मद्देनजर झारखंड हाईकोर्ट ने पूजा पंडालों में सुरक्षा, स्वच्छता और शांति व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार और जिला प्रशासन को कड़े निर्देश दिए हैं. चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने कहा कि पूजा समितियों और जिला प्रशासन को पहले से जारी सभी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा.

ये सभी शर्तें पूरे राज्य में लागू होंगी. 
सभी जिलों के उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को इन निर्देशों का पालन करने करने का निर्देश देते हुए कोर्ट ने कहा है कि पूजा पंडालों में सुरक्षा और स्वच्छता से जुड़े नियमों का कड़ाई से अनुपालन कराएं. मामले की अगली सुनवाई सात अक्टूबर को होगी. 


जिला स्कूल मैदान में दुर्गापूजा की अनुमति मिलने के बाद स्वत: संज्ञान लेकर कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रहा है. इस मामले में सरकार की ओर से दाखिल शपथपत्र में कहा गया कि पूजा समाप्त होने के बाद मैदान को पहले जैसा खेल योग्य बना दिया जाएगा. आग से सुरक्षा के लिए 20 अग्निशामक यंत्र लगाए जाएंगे और भीड़ नियंत्रण के लिए 50 निजी सुरक्षाकर्मी और 100 स्वयंसेवक तैनात रहेंगे, महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग प्रवेश व निकास मार्ग होंगे, साथ ही आपात स्थिति के लिए अलग निकास द्वार बनाया जाएगा. 


इसके साथ ही लाउडस्पीकर का उपयोग स्कूल समय में और रात 10 बजे के बाद पूरी तरह वर्जित रहेगा. साथ ही जिला प्रशासन ने पूजा समितियों को साफ निर्देश दिया है कि ध्वनि प्रदूषण और स्वच्छता संबंधी नियमों का पालन अनिवार्य होगा. अदालत ने रांची जिला प्रशासन की ओर से पूजा समितियों को आठ सितंबर को जारी निर्देश का पालन करने का भी निर्देश दिया है.

 

 

 

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