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IAS विनय चौबे को FIR 9/25 में बेल देने से हाईकोर्ट का इनकार

हजारीबाग जिले के डीसी रहते हुए सेवायत भूमि की अवैध ढंग से खरीद-बिक्री में शामिल होने के आरोपों में जेल में बंद IAS अधिकारी विनय चौबे की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुना दिया है.
 

Ranchi : हजारीबाग जिले के डीसी रहते हुए सेवायत भूमि की अवैध ढंग से खरीद-बिक्री में शामिल होने के आरोपों में जेल में बंद IAS अधिकारी विनय चौबे की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुना दिया है. 

 

सोमवार की सुनवाई के दौरान ACB और विनय चौबे की ओर से बहस एवं दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. मंगलवार को कोर्ट ने विनय चौबे की जमानत याचिका खारिज करते हुए उन्हें बेल देने से इनकार कर दिया है.

 

हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही है. विनय चौबे ने जिस मामले में हाईकोर्ट से बेल मांगी है उस मामले में अगस्त महीने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. ACB ने इस संबंध में कांड संख्या 9/2025 दर्ज की है. 

 

हजारीबाग ACB की स्पेशल कोर्ट ने 16 सितंबर को इस मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज करते हुए उन्हें बेल देने से इंकार कर दिया था जिसके बाद अब उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया है. इस केस में एसीबी ने विनय चौबे के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल कर दी है.

 

ACB की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुमित गड़ोदिया ने बहस की. वहीं, विनय चौबे की ओर से वरीय अधिवक्ता आर एस मजूमदार ने बहस की.

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