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हाईकोर्ट ने कहा – प्रतिबंधित मांस की बिक्री के विरुद्ध कार्रवाई के संबध में DGP दें शपथपत्र

Ranchi: रांची निवासी श्यामानंद पांडेय द्वारा दायर की गयी जनहित याचिका पर सुनवाई हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने राज्य के DGP को प्रतिबंधित मांस की बिक्री के विरुद्ध उठाए गए कदमों की जानकारी देने के संबंध में शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया है. 


हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की खंडपीठ में इस मामले की सुनवाई हुई. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता शुभम कटारुका ने बहस की. उन्होंने अपनी बहस में अदालत को यह बताया कि रांची एसएसपी की ओर से जो शपथपत्र दिया गया है.


शपथपत्र में सिर्फ यह जानकारी दी गई है कि गौ तस्करी के मामले में कितनी प्राथमिकी दर्ज की गई है और क्या-क्या कार्रवाई की गई है. लेकिन अभी भी शहर में अवैध रूप से प्रतिबंधित मांस की बिक्री हो रही है. हाईकोर्ट अब इस जनहित याचिका पर चार सप्ताह बाद सुनवाई करेगा.

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