Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट ने राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) परिसर से अतिक्रमण हटाओ अभियान को जारी रखने का बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने के विरोध में दायर की गई सभी याचिकाओं को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया है. यह फैसला तब आया, जब कोर्ट में सुनवाई के दौरान हस्तक्षेप याचिका दाखिल कर कई लोगों ने अतिक्रमण रोकने का आग्रह किया था. जिसे न्यायालय ने अस्वीकार कर दिया.
सुनवाई के दौरान रांची के डीसी, एसएसपी और बड़गाई सीओ (अंचल अधिकारी) दस्तावेजों के साथ कोर्ट में उपस्थित थे. इससे पहले हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई में रिम्स परिसर के अतिक्रमणकारियों को 72 घंटे के भीतर स्वयं अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया था. ऐसा न करने पर, प्रशासन को अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया था.
कोर्ट के इसी आदेश पर प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया जा रहा है. हालांकि कोर्ट ने डीआईजी ग्राउंड के निकट स्थित कैलाश कोठी के संबंध में दायर याचिका पर सुनवाई के लिए सोमवार की तारीख निर्धारित की है. कोर्ट ने पिछले दिनों कैलाश कोठी को हटाने पर रोक लगाई है.
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