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HC ने ACB में लंबित सभी प्रारंभिक जांचों की स्थिति पर सरकार से मांगी सीलबंद रिपोर्ट

Ranchi : एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB ) में प्रारंभिक जांच (पीई) के मामलों के जल्द निष्पादन को लेकर कोर्ट के स्वत: संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में हुई. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक एवं न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने ACB की लंबित प्रारंभिक जांचों के निष्पादन की धीमी गति पर असंतोष व्यक्त करते हुए अद्यतन स्थिति रिपोर्ट मांगी है.
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Ranchi : एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB ) में प्रारंभिक जांच (पीई) के मामलों के जल्द निष्पादन को लेकर कोर्ट के स्वत: संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में हुई. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक एवं न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने ACB की लंबित प्रारंभिक जांचों के निष्पादन की धीमी गति पर असंतोष व्यक्त करते हुए अद्यतन स्थिति रिपोर्ट मांगी है. 

 

मामले में राज्य की ओर से कोर्ट को बताया गया कि वे लंबित प्रारंभिक जांचों की स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन वह रिपोर्ट केवल जनवरी 2026 तक की स्थिति दर्शाएगी. इसपर कोर्ट ने कहा कि जनवरी 2026 के बाद लगभग छह माह बीत चुके हैं, इसलिए पुरानी रिपोर्ट पर्याप्त नहीं होगी.

 

खंडपीठ ने निर्देश दिया कि ACB में लंबित सभी प्रारंभिक जांचों की वर्तमान एवं अद्यतन स्थिति रिपोर्ट तैयार कर सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत करें. यह अद्यतन स्थिति रिपोर्ट 25 जून 2026 तक कोर्ट के समक्ष दाखिल की जाए. अगली सुनवाई 25 जून 2026 को निर्धारित की गई है.

 

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