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पूर्व मंत्री कमलेश सिंह की पत्नी को इलाज के लिए विदेश जाने की झारखंड HC ने दी अनुमति

झारखंड हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री कमलेश कुमार सिंह की पत्नी पर लगाए गए जमानत की शर्तों में संशोधन किया है. हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता का पासपोर्ट उन्हें वापस सौंपा जाए.
 

Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री कमलेश कुमार सिंह की पत्नी पर लगाए गए जमानत की शर्तों में संशोधन किया है. हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता का पासपोर्ट उन्हें वापस सौंपा जाए. 

 

हालांकि यह स्पष्ट किया कि प्रत्येक विदेश यात्रा से पहले संबंधित अदालत से पूर्व अनुमति लेनी होगी. यात्रा की अवधि और भारत लौटने की तिथि बताते हुए लिखित अंडरटेकिंग दाखिल करनी होगी. विदेश से लौटने के बाद अदालत को सूचित करना अनिवार्य होगा.

 

हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति एसके द्विवेदी की कोर्ट ने उन्हें इलाज के लिए अमेरिका या यूनाइटेड किंगडम की यात्रा करने की अनुमति प्रदान की है. कोर्ट ने 13 मई 2014 को पारित उस आदेश में संशोधन किया, जिसके तहत याचिकाकर्ता को अपना पासपोर्ट जमा करने और विदेश यात्रा से रोका गया. कोर्ट ने कहा कि विदेश यात्रा का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार का हिस्सा है.

 

बता दें कि याचिकाकर्ता जो अपने पति पूर्व मंत्री कमलेश सिंह के खिलाफ दर्ज आय से अधिक संपत्ति के मामले में अभियुक्त हैं, को पहले ही नियमित जमानत मिल चुकी थी. वर्तमान याचिका केवल उस शर्त के खिलाफ थी जिसमें उन्हें विदेश जाने से रोका गया था और पासपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया गया.

 

याचिकाकर्ता की उम्र लगभग 58 वर्ष है और उन्होंने कोर्ट को बताया कि वे गंभीर एवं जानलेवा लिवर रोग से पीड़ित हैं. यह भी बताया गया कि उनके करीबी रिश्तेदार अमेरिका और यूके में रहते हैं और वहां बेहतर इलाज की सुविधा उपलब्ध है.

 

उन्होंने यह भी दलील दी कि वे वर्ष 2014 से लगातार ट्रायल में सहयोग कर रही हैं. जमानत की किसी शर्त का उल्लंघन नहीं किया और अब तक 100 से अधिक गवाहों में से केवल 46 के बयान ही दर्ज हो पाए हैं.

 

वहीं, दूसरी और सीबीआई ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता एक गंभीर आर्थिक अपराध में अभियुक्त हैं और विदेश यात्रा पर रोक लगाने की शर्त कोर्ट द्वारा जमानत देते समय लगाई गई.

 

कोर्ट ने पाया कि वर्ष 2014 से उनका पासपोर्ट कोर्ट के पास जमा है और उनके खिलाफ ट्रायल में सहयोग न करने या गवाहों को प्रभावित करने का कोई आरोप नहीं है.

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