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अवैध बैनर-पोस्टर व होर्डिंग्स पर निगम की कार्रवाई, कइयों पर लगाया जुर्माना

रांची नगर निगम क्षेत्र में बिना अनुमति लगाए जा रहे बैनर, पोस्टर और फ्लैक्स पर निगम ने सख्ती बढ़ा दी है. झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 171 का उल्लंघन करते हुए कई संस्थान अपनी प्रचार सामग्री शहर में चिपका रहे थे.
 

Ranchi : रांची नगर निगम क्षेत्र में बिना अनुमति लगाए जा रहे बैनर, पोस्टर और फ्लैक्स पर निगम ने सख्ती बढ़ा दी है. झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 171 का उल्लंघन करते हुए कई संस्थान अपनी प्रचार सामग्री शहर में चिपका रहे थे. इसे देखते हुए बाजार शाखा की टीम लगातार अभियान चलाकर अवैध बैनर-पोस्टर हटाने, सामग्री जब्त करने और जुर्माना लगाने का काम कर रही है.

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20 संस्थानों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना

आज निगम ने कुल 20 संस्थाओं / प्रतिष्ठानों पर धारा 600 के तहत ₹25,000 प्रति संस्था जुर्माना लगाया है. सभी से कहा गया है कि 3 दिनों के भीतर यह राशि जमा करें, अन्यथा उन पर आगे कार्रवाई की जाएगी. जुर्माना नहीं चुकाने वालों के ट्रेड लाइसेंस रद्द किए जाने की भी चेतावनी दी गई है.

 

आज जिन संस्थाओं पर कुल ₹5,00,000 जुर्माना लगाया गया, उनमें शामिल हैं—

सेल्फ स्टडी लाइब्रेरी, डीएवी पब्लिक स्कूल, मेरिडियन एकेडमी, नारायणी नर्सिंग कॉलेज, सुमिरन बैंक्वेट एंड गेस्ट हाउस, कैड, पंडित मृत्युंजय कुमार पांडे, रेखा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मोबाइल, प्रतिभा पलार एंड हार्डवेयर, वन्या विलेज, लिंगों, कैरियर फाउंडेशन, द डिजर्व, वीना वस्त कलेक्शन, बालाजी साड़ी केंद्र प्रा० लि०, ट्रेड फ्रेंड्स, ऋतु रेजिडेंसी, गुरुकुल वर्ल्ड प्ले स्कूल, सुरीधा बॉयज हॉस्टल एंड मेस.


अवैध होर्डिंग्स पर भी कार्रवाई

प्रशासक के निर्देश पर नगर निगम की टीम अवैध होर्डिंग्स की अलग से जांच कर रही है. आज 5 दिसंबर 2025 को बाजार शाखा ने सदर अस्पताल क्षेत्र से 05 अवैध होर्डिंग्स काटकर पूरी तरह हटा दिए.

 

निगम ने स्पष्ट किया है कि यह अभियान प्रतिदिन चलेगा और पूरे शहर में लगाए गए सभी अवैध विज्ञापन बोर्ड, होर्डिंग्स और पट्ट हटाए जाएंगे. जरूरत पड़ने पर कठोर कार्रवाई भी की जाएगी.

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